*RTE में बदले नियम
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दौसा
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शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की। इस बार प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है।
आय प्रमाण-पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप में ही आय प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।
पिछले साल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तक थी।
👉रोचक यह है कि निजी स्कूलों में अगर फीस देकर प्रवेश कराया जाता है तो 6 वर्ष से कम उम्र होने पर भी दाखिला मिल जाता है, जबकि नि:शुल्क शिक्षा में आयु सीमा में बांध दिया गया है।
इस बार केवल 2 कक्षाओं में ही प्रवेश हो सकेंगे। पीपी थ्री प्लस और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
पहले 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया था। इस साल प्री प्राइमरी (पीपी थ्री) प्लस के लिए आयु सीमा 3 से 4 साल और पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल रखी है।
👉पीपी थ्री प्लस की आयु सीमा में तो बदलाव नहीं है। आयु की गणना की तारीख में भी बदलाव किया है।
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विभाग की ओर से आरटीई प्रवेश के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
🔥👉आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रेल है।
• प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 23 अप्रेल को लॉटरी निकाली जाएगी।
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*🔥👉5 निजी स्कूलों के लिए आवेदन, रिपोर्टिंग एक में ही करनी होगी*
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*इन दो वर्गों को प्रवेश*
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दुर्बल वर्ग : ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम हो।
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