रीट की वैधता अब आजीवन होगी

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कैबिनेट की बैठक में जनहित में कई निर्णय.

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रीट की वैधता अब आजीवन

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए होगी प्रतियोगी परीक्षा

जयपुर, 12 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए 

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

रीट की वैधता अब आजीवन


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कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सी की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

 मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। 

अब तक यह चयन रीट के पाप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा

निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा।

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कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट' की वैधता अब आजीवन रहेगी।


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